यूपीपीसीएल ने श्रमिकों के लिए बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी, महंगाई भत्ते सहित नए दर लागू
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। यह संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा। निगम ने यह निर्णय श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में लिया है।
जारी आदेश के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) जोड़कर नई दरें निर्धारित की गई हैं। यह व्यवस्था विभिन्न जनपदों और श्रेणियों के अनुसार लागू होगी।
प्रमुख बिंदु:
गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद (श्रेणी-प्रथम):
अकुशल श्रमिक: ₹12,885 + ₹805 (महंगाई भत्ता) = ₹13,690
कुशल श्रमिक: ₹15,876 + ₹992 = ₹16,868
नगर निगम वाले जनपद (श्रेणी-द्वितीय):
अकुशल: ₹12,241 + ₹765 = ₹13,006
कुशल: ₹15,082 + ₹943 = ₹16,025
अन्य जनपद (श्रेणी-तृतीय):
अकुशल: ₹11,629 + ₹727 = ₹12,356
कुशल: ₹14,328 + ₹896 = ₹15,224
यूपीपीसीएल ने अपने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन संशोधित दरों को तत्काल प्रभाव से लागू करें और सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को निर्धारित वेतन का लाभ समय पर मिले।
प्रशासनिक निर्देश:
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई मजदूरी दरों को संबंधित पोर्टल पर अपलोड कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर अनुपालन में कमी न रहे।
यह निर्णय प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें राहत मिल सके।

