श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा “अपराधियो को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिये” चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) जनपद खीरी के निकट पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जनपद खीरी से दिनांक 29.09.26 को 02 मामले में मा0 न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दोषसिद्ध करते हुये दण्डित किया गया है, सजा का विवरण निम्नवत है।–
1. वर्ष 2018 मे थाना भीरा जनपद खीरी पर अभि0 प्रदीप कुमार मौर्य पुत्र बहोरीलाल मौर्य निवासी पहाड़ापुर मजरा रूद्रपुर थाना भीरा जनपद खीरी के द्वारा पीड़िता को रास्ते में रोकना व छेड़छाड़ करने पर मु0अ0सं0 263/18 धारा 354/323/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना भीरा जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे के विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 05 गवाह की गवाही मा० न्यायालय के समक्ष करायी गयी, उक्त अभियोग में गवाहो व साक्ष्यों के परीक्षण के उपरान्त आज दिनांक 29.09.26 को मा0 न्यायालय A.S.J (अतिरिक्त पॉक्सो) ADJ-12 खीरी द्वारा अभि0 प्रदीप कुमार मौर्य उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुये 04 वर्ष की अवधि के सश्रम कारावास व 8,000/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। उपरोक्त मुकदमे को निर्णीत कराने मे विशेष योगदान विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) श्री संजय सिंह व कोर्ट पैरोकार का0 पुनीत राय का रहा।
2. वर्ष 2010 मे थाना हैदराबाद जनपद खीरी पर अभि0 इतवारी लाल पुत्र मैकू निवासी तकिया थाना हैदराबाद जनपद खीरी के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद होने पर मु0अ0सं0 585/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हैदराबाद जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे में अभि0 के जुर्म इकबाल के आधार पर आज दिनांक 29.09.2026 को मा0 न्यायालय C.J (J.D) F.T.C/ CAW खीरी द्वारा अभि0 इतवारी उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुये जेल में बितायी गयी अवधि(12 दिन) के कारावास व 500/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। उपरोक्त मुकदमे को निर्णीत कराने मे विशेष योगदान लोक अभियोजक श्री हरिओम चौधरी व कोर्ट पैरोकार का0 आशीष कुमार का रहा।

