#बरेली में #बीडीए का #अवैध निर्माण पर #शिकंजा, दो #व्यावसायिक भवन #सील
#इज्जतनगर और #भोजीपुरा क्षेत्र में बिना #स्वीकृति कराए जा रहे थे #निर्माण, प्राधिकरण ने की कार्रवाई
जनपद बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इज्जतनगर और भोजीपुरा थाना क्षेत्रों में दो निर्माणाधीन व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया। दोनों स्थानों पर बिना विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य कराया जा रहा था।
बीडीए के अनुसार #इज्जतनगर थाना क्षेत्र में खजुरिया घाट, पीलीभीत बाईपास, बैरियर नंबर-02 के पास श्री अमजद खान द्वारा करीब 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। जांच के दौरान निर्माण के लिए प्राधिकरण की स्वीकृति नहीं मिलने पर प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर सीलबंदी की कार्रवाई की।
इसी क्रम में #भोजीपुरा थाना क्षेत्र के सैदपुर चुन्नी लाल, बड़ा बाईपास पर मो. रफी द्वारा करीब 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। यहां भी प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण किए जाने पर कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया गया।
बीडीए अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बरेली विकास क्षेत्र में बिना अनुमति कराए जा रहे अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सीलबंदी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
बीडीए ने आम लोगों से अपील की है कि संपत्ति खरीदने से पहले विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति समेत आवश्यक अभिलेख जरूर प्राप्त करें। यह भी सुनिश्चित करें कि खरीदी जा रही संपत्ति प्राधिकरण से नियमानुसार स्वीकृत हो, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या नुकसान से बचा जा सके।
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