###पॉक्सो एक्ट को लेकर विधिक जागरूकता##### ##गलत तरीके से छूना, धमकाना या मजबूर करना अपराध, बच्चों को कानून की जानकारी जरूरी

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 #####पॉक्सो एक्ट को लेकर विधिक जागरूकता#####


##गलत तरीके से छूना, धमकाना या मजबूर करना अपराध, बच्चों को कानून की जानकारी जरूरी



##इस्लामिया इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर, न्यायिक अधिकारियों ने गुड टच-बैड टच और बाल विवाह कानून की दी जानकारी


##शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहांपुर के तत्वावधान में बुधवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों और उसके कानूनी परिणामों को लेकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडे के निर्देश पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला जज कोर्ट संख्या-04 शिव कुमार तृतीय ने की।


##अपर जिला जज शिव कुमार तृतीय ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए गुड टच और बैड टच के संबंध में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कठोर कानून है। अपराध सिद्ध होने पर इसमें कठोर दंड का प्रावधान है।


##अपर जिला जज कोर्ट संख्या-05 अतिकुद्दीन ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की अथवा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है और कानून के तहत अपराध है।


##सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी कोर्ट संख्या-41 भावना तोमर ने विद्यार्थियों को समझाया कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से छूता है, धमकी देता है अथवा किसी कार्य के लिए मजबूर करता है तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। ऐसी स्थिति में अभिभावक या शिक्षक को तत्काल जानकारी देने के साथ टोल फ्री नंबर 1098 पर भी सूचना दी जा सकती है।


##कार्यक्रम के अंत में कॉलेज के प्रधानाचार्य अयूब खान ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक तस्दीक खान ने किया। इस दौरान कॉलेज के शिक्षक निसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मो. अफजल, कॉलेज का समस्त स्टाफ एवं अध्यापकगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी शिवम वर्मा और सतीश कुमार शुक्ला मौजूद रहे।

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