गाजीपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन: 25 हजार का इनामी बदमाश तस्कर मुठभेड़ में घायल, तमंचा और कारतूस बरामद
गाजीपुर में 25 हजार का इनामी गोतस्कर मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं। उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।
गाजीपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नंदगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को धामपुर घरवा मोड़ के पास पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी वांछित आरोपी ओसियर बिंद घायल हो गया। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।
क्या है पूरा मामला
अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉ. राकेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में तीन नवंबर को नंदगंज पुलिस को मुखबिर से धामपुर घरवा मोड़ के पास वांछित आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली।
पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें ओसियर बिंद घायल हो गया। वह थाना शादियाबाद में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
उन्होंने बताया कि घायल आरोपी को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। मुठभेड़ और बरामदगी के संबंध में नंदगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
कई थानों में दर्ज हैं मुकदमे
गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओसियर बिंद पुत्र नीर दयाल उर्फ निर्दयी बिंद निवासी लखईपुर अवंती, थाना धीना, जनपद चंदौली के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 35 वर्ष है। पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ चंदौली के सकलडीहा थाने में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा गाजीपुर के जमानिया और शादियाबाद थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं। शादियाबाद थाने में वर्ष 2025 में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
कार्रवाई में नंदगंज थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्र और उपनिरीक्षक संतोष कुमार यादव अपनी-अपनी पुलिस टीम के साथ शामिल रहे।