रायबरेली शहर के पूर्व कोतवाल रहे इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही न्यायालय ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश भी दिया है।
न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित मामले में पुलिस अधिकारी की व्यक्तिगत पेशी को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है। हाईकोर्ट ने आदेश में जमानती वारंट की राशि 10 हजार रुपये निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली कार्रवाई अब न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होगी। हालांकि, आदेश के पीछे पूरे प्रकरण और न्यायालय में हुई सुनवाई के विस्तृत तथ्यों की जानकारी संबंधित आदेश की प्रति से स्पष्ट होगी।


