पशु आहार की दुकान पर यूरिया खाद की बिक्री! नियमों की अनदेखी या जिम्मेदारों की मेहरबानी?
खुटार, शाहजहांपुर। खुटार के तिकुनिया–पूरनपुर मार्ग स्थित एक दुकान पर पशुओं के पौष्टिक आहार के साथ यूरिया खाद की बिक्री किए जाने का मामला चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक ही दुकान से पशु आहार और रासायनिक उर्वरक दोनों बेचे जा रहे हैं, जबकि यह व्यवस्था सुरक्षा और नियामकीय मानकों पर सवाल खड़े करती है।
जानकारों के अनुसार, यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है। यदि इसे पशु आहार के पास खुला रखा जाए या दोनों का भंडारण एक साथ किया जाए, तो नमी अथवा रिसाव के कारण यूरिया पशु आहार में मिल सकता है। ऐसी स्थिति पशुओं के लिए विषाक्त (यूरिया पॉइजनिंग) साबित हो सकती है और उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है। साथ ही, रासायनिक खाद के संपर्क में आने से पशु आहार की गुणवत्ता भी प्रभावित होने का खतरा रहता है।
नियामकीय जानकारी के अनुसार, उर्वरकों की बिक्री उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत अलग लाइसेंस और निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती है। पशु आहार और उर्वरकों के भंडारण तथा बिक्री के मानक भी अलग-अलग निर्धारित हैं। ऐसे में यदि किसी दुकान पर दोनों उत्पादों का भंडारण या बिक्री नियमों के विपरीत हो रही है, तो यह जांच का विषय बन सकता है।
स्थानीय लोगों ने कृषि विभाग और पशुपालन विभाग से मामले की जांच कर दुकान के लाइसेंस, भंडारण व्यवस्था और बिक्री प्रणाली की पड़ताल कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

