यू-ट्यूबर्स व सोशल मीडिया का आतंक बिना अनुमति स्कूल परिसर में पहुंचे तो होगी कार्रवाई
अयोध्या । जनपद के परिषदीय विद्यालयों में अब बाहरी व्यक्तियों, यू-ट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लालचंद ने बुधवार, 19 अगस्त को जारी किया। आदेश के अनुसार, बिना अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश करने या फोटो-वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी।अगर वह जबरदस्ती विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो सरकारी कार्य में बांधा डालने के जुर्म में मुकदमा पंजीकृत होगा और जेल भेजे जायेंगे।
बीएसए लालचंद ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षकों को अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। कुछ यूटुबर पत्रकारिता के नाम पर कमाई का धंधा बना लिया है वह विद्यालय में प्रवेश कर अध्यापकों को परेशान कर धन उगाही करते हैं।बिना अनुमति विद्यालय परिसर में वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया या यू-ट्यूब पर प्रसारित करने की समस्या भी सामने आई थी। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले के किसी भी परिषदीय विद्यालय में कोई भी बाहरी व्यक्ति, यू-ट्यूबर, या सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकेगा। विद्यालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का फोटो या वीडियो बनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
बीएसए ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना और शिक्षकों को अनावश्यक व्यवधान से बचाना विभाग की प्राथमिकता है। यदि किसी व्यक्ति को विद्यालय से संबंधित जानकारी, निरीक्षण, कवरेज या किसी अन्य उद्देश्य से परिसर में प्रवेश करना है, तो उसे सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। हालांकि यह नियम प्रिंट मीडिया समाचार पत्र ,राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों पर लागू होना नहीं बताया जा रहा है।
विभाग ने सभी प्रधानाध्यापकों और संबंधित कर्मचारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिना अनुमति विद्यालय परिसर में प्रवेश करने या फोटो-वीडियो बनाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

