. ग्राउंड रिपोर्ट धामी सरकार का UCC कानून लागू, लिव-इन कपल्स परेशानः लिव-इन में रहने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, नहीं तो तीन महीने की जेल..

ग्राउंड रिपोर्ट धामी सरकार का UCC कानून लागू, लिव-इन कपल्स परेशानः लिव-इन में रहने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, नहीं तो तीन महीने की जेल..

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ग्राउंड रिपोर्ट धामी सरकार का UCC कानून लागू, लिव-इन कपल्स परेशानः लिव-इन में रहने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, नहीं तो तीन महीने की जेल...*


*उत्तराखंड:* 33 साल की श्रेया देहरादून में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं। करीब एक साल पहले समर्थ से मिलीं। समर्थ उनकी कंपनी में ही काम करते हैं। दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। परिवार की बंदिशें थीं, इसलिए तुरंत शादी नहीं कर सकते थे। दोनों ने तय किया कि वे साथ रहेंगे। इसके बाद लिव-इन में रहने लगे। सब ठीक चल रहा था कि 27 जनवरी को उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू कर दिया। इसके तहत लिव-इन में रह रहे कपल को अपना नाम रजिस्टर कराना होगा। ऐसा न करने पर तीन महीने तक की जेल हो सकती है..श्रेया और समर्थ की तरह कई कपल अब परेशान हैं। उन्हें अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेट डेटा लीक होने का डर है। UCC लागू होने से पहले ऐसा हो भी चुका है। उधम सिंह नगर में 22 साल के मोहम्मद शानू और 23 साल की आकांक्षा ने 7 जनवरी को शादी के लिए नोटिस दिया था। उनकी डिटेल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हिंदूवादी संगठन शादी रुकवाने पहुंच गए। शानू पर लव जिह


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