श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा “अपराधियो को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिये” चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) जनपद खीरी के निकट पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जनपद खीरी से दिनांक 19.09.26 को 03 मामलो में मा0 न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दोषसिद्ध करते हुये दण्डित किया गया है, सजा का विवरण निम्नवत है।–
1. वर्ष 2009 मे थाना खीरी जनपद खीरी
पर अभि0 भगौती मौर्य पुत्र कन्हई मौर्य निवासी मो0 श्यामलाल पुरवा कस्बा व थाना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद होने पर मु0अ0सं0 704/09 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खीरी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे में अभि0 के जुर्म इकबाल के आधार पर आज दिनांक 19.09.2026 को मा0 न्यायालय ACJM-02 खीरी द्वारा अभि0 भगौती मौर्य उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुये जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1,000/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। उपरोक्त मुकदमे को निर्णीत कराने मे विशेष योगदान लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव व कोर्ट पैरोकार का0 चन्द्रपाल का रहा।
2. वर्ष 2014 मे थाना पलिया जनपद खीरी पर अभि0 राजेश उर्फ बिल्लू पुत्र गया प्रसाद निवासी मो0 किसान-1 कस्बा व थाना पलिया जनपद खीरी के कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम डोडा पाउडर बरामद होने पर मु0अ0सं0 643/14 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना पलिया जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे के विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 01 गवाह की गवाही मा० न्यायालय के समक्ष करायी गयी, उक्त अभियोग में गवाहो व साक्ष्यों के परीक्षण के उपरान्त आज दिनांक 19.09.26 को मा0 न्यायालय ASJ-02 खीरी द्वारा अभि0 राजेश उर्फ बिल्लू उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुये * 01 वर्ष 02 माह की अवधि के सश्रम कारावास (जेल में बितायी गई अवधि) व 1,000/- रू0 के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी। उपरोक्त मुकदमे को निर्णीत कराने मे विशेष योगदान लोक अभियोजक श्री संदीप मिश्रा व कोर्ट पैरोकार का0 मनोज कुमार का रहा।
3. वर्ष 2004 मे थाना हैदराबाद जनपद खीरी पर अभि0 अलीशेर पुत्र वसीर खां निवासी पसियाखेड़ा थाना पुवायां जिला शाहजहांपुर के द्वारा चोरी की घटना कारित करने पर मु0अ0सं0 1187/2004 धारा 379/411 भादवि थाना हैदराबाद जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे में अभि0 के जुर्म इकबाल के आधार पर आज दिनांक 19.09.2026 को मा0 न्यायालय C.J (J.D)/F.T.C (C.A.W) खीरी द्वारा अभि0 अलीशेर उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुये जेल मे बितायी गयी अवधि (18 दिन) के साधारण कारावास व 300/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। उपरोक्त मुकदमे को निर्णीत कराने मे विशेष योगदान लोक अभियोजक श्री हरिओम चौधरी व कोर्ट पैरोकार का0 आशीष कुमार का रहा।

एक टिप्पणी भेजें