जिम-फिटनेस सेंटरों की होगी जांच, महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य : डीआईजी

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**जिम-फिटनेस सेंटरों की होगी जांच, महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य : डीआईजी**


--डीआईजी के निर्देश सभी ट्रेनर और स्टाफ का होगा पुलिस सत्यापन


--जिम में महिलाओं के लिए अलग समय सुनिश्चित करने के निर्देश, जिम में सीसीटीवी व महिला चेंजिंग रूम भी अनिवार्य


शाहजहांपुर। बरेली जनपद में अल्टीमेट जिम में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के मामले के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने रेंज के सभी जिलों की पुलिस को जिम और फिटनेस सेंटरों का निरीक्षण कर सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य करने को कहा गया है। डीआईजी ने कहा कि सभी जिम और फिटनेस सेंटरों में सुरक्षा मानकों की जांच की जाए। वहां इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन पाउडर, स्टेरॉयड समेत अन्य सप्लीमेंट्स की भी जांच कराई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिम में सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, महिला चेंजिंग रूम और महिला शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो। सीसीटीवी कैमरे प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, कॉरिडोर और कॉमन एरिया में लगाए जाएं। पुलिस ने जिम संचालकों से कहा है कि महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर या महिला स्टाफ की नियुक्ति जरूर करें। बिना अनुमति किसी महिला की फोटो या वीडियो बनाने पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिम में वर्कआउट के लिए महिलाओं व पुरुषों का समय अलग अलग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा ऐसा न करने वाले जिम संचालकों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में एंटी रोमियो स्क्वायड और स्थानीय पुलिस नियमित चेकिंग करेगी। जिम के सभी ट्रेनर और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। केवल सदस्यता वाले लोगों को ही प्रवेश देने और बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर जिम संचालकों और सदस्य महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090, 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी देने को भी कहा गया है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि शिकायत करने वाली महिलाओं की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।


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