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अग्निकांड पीड़ितों के साथ खड़ा जिला प्रशासन: डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने 24 घंटे में आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश**
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला प्रशासन ने शनिवार को हुए एक भीषण अग्निकांड के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर के कड़े निर्देशों के बाद प्रभावित परिवारों के लिए त्वरित आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी गई है।
### **सिकंदरपुर तिहैया गांव में हुआ था नुकसान**
मामला कायमगंज क्षेत्र के सिकंदरपुर तिहैया गांव का है, जहाँ शनिवार को अचानक आग लगने से भारी नुकसान हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुँचकर क्षति का स्थलीय निरीक्षण किया।
जांच के दौरान सामने आया कि:
* ग्राम निवासी **नेत्रपाल (पुत्र भगवान)** की 6 भेड़ें और पशुवाड़ा आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए।
* वहीं, **कल्लू (पुत्र भगवान)** की झोपड़ी भी इस आग में पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई।
### **कुल ₹35,000 की आर्थिक सहायता मंजूर**
राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने राज्य आपदा मोचक निधि (SDRF) के प्रावधानों के तहत कुल **₹35,000 की धनराशि स्वीकृत** की है।
* पीड़ित नेत्रपाल को उनकी 6 भेड़ों और पशुवाड़े के नुकसान के एवज में **₹27,000** दिए जाएंगे।
* पीड़ित कल्लू को झोपड़ी के नुकसान के लिए **₹8,000** की सहायता राशि दी जाएगी।
> **"आपदा की किसी भी स्थिति में प्रशासन प्रभावित नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारी पहली प्राथमिकता पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाना और उनका पुनर्वास करना है।"**
> — **डॉ. अंकुर लाठर, जिलाधिकारी (फर्रुखाबाद)**
### **24 घंटे के भीतर खातों में ट्रांसफर होगी राशि**
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि स्वीकृत की गई सहायता राशि **24 घंटे के भीतर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित (Direct Benefit Transfer) की जाए**। राहत कार्य में किसी भी तरह की देरी न हो, इसके लिए क्षेत्रीय लेखपाल को वितरण प्रक्रिया की सख्त निगरानी और नियमित अनुश्रमण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
### **डीएम की जनता से अपील: गर्मी के मौसम में बरतें सावधानी**
भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते बढ़ रही आग की घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने आमजन से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिक:
1. घरों और दुकानों में विद्युत उपकरणों का सुरक्षित उपयोग करें।
2. खेतों, पशुबाड़ों और झोपड़ियों के आसपास किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण न करें।
3. किसी भी आपातकालीन स्थिति या आग लगने की घटना होने पर तुरंत जिला प्रशासन या संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें।
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