. जिला न्यायाधीश ने जिला कारागार उरई का मासिक भ्रमण कर निरीक्षण कर व्यवस्थाओ जायजा लिया और दिए निर्देश

जिला न्यायाधीश ने जिला कारागार उरई का मासिक भ्रमण कर निरीक्षण कर व्यवस्थाओ जायजा लिया और दिए निर्देश

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उरई जालौन 


जिला न्यायाधीश ने जिला कारागार उरई का मासिक भ्रमण कर निरीक्षण कर व्यवस्थाओ जायजा लिया और दिए निर्देश 

उरई  - उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री अचल सचदेव ने आज जिला कारागार उरई का मासिक भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न बैरकों का भ्रमण किया और वहां निरूद्ध बन्दियों से पूछ-तांछ करते हुये उनकी समस्यों को जाना समझा तथा जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अर्पित सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन स्थान उरई श्री अभिषेक खरे एवं जेल प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे।

निरीक्षण में माननीय जिला जज महोदय ने पाकशाला का निरीक्षण किया। जिसके उपरान्त महिला बन्दी व उनके साथ रह रहे बच्चों की चिकित्सा व खान-पान, बन्दियों के मुकदमों की पैरवी, उनको दी जाने वाली विधिक सहायता/सलाह इत्यादि के बारे में जाना-परखा। इसके बाद जेल चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जिसमें कुछ बन्दी एच0आई0वी0 व एक टी0बी0 रोग से पीड़ित मिला। जिसके सम्बन्ध में जेल अधीक्षक को उनके उपचार हेतु निर्देशित किया गया। 70 वर्ष से अधिक आयु के बन्दी के सम्बन्ध मे सम्पूर्ण जानकारी चाही गयी। महिला बन्दियों के साथ रह रहे 06 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, खानपान, परिधान आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कई बन्दियों से अलग-अलग जानकारी ली एवं जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि कोई भी ऐसा बन्दी जिसका निजी अधिवक्ता न हो अथवा विधिवत् ढंग से न्यायालयों में पैरवी न हो पा रही हो, को विधिक सहायता दिलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी विचाराधीन बन्दी को पैरवी हेतु सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित न्यायालय में बन्दी की ओर से प्रार्थनापत्र दिलवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसीप्रकार जो बन्दी दोषसिद्ध हो चुकेे हैं, की अपील न हो पाने की स्थिति में नियमानुसार जेल अपील करायी जाये। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आवश्यक समन्वय बनाकर ऐसे प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाये ताकि अपील की मियाद समाप्त न होने पाये। जेल अपील कराये जाने में यदि कोई विधिक समस्या आ रही है तो उसको सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाते हुये द्वारा उचित माध्यम माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से यथा आवश्यक पत्राचार किया जाये।

इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री नीरज देव, कारागार चिकित्साधिकारी डाॅ0 राहुल बर्मन, कारापाल श्री प्रदीप कुमार, उपकारापाल श्री अमर सिंह एवं श्री अरविन्द सिन्हा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणए जालौन के डाटा इण्ट्री आॅपरेटर श्री दीपक नरायण भी उपस्थित रहे।

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