. न्यायलय परिसर में अधिवक्ता की हत्या में दोषी अधिवक्ता को आजीवन कारावास

न्यायलय परिसर में अधिवक्ता की हत्या में दोषी अधिवक्ता को आजीवन कारावास

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न्यायलय परिसर में अधिवक्ता की हत्या में दोषी अधिवक्ता को आजीवन कारावास 


शाहजहाँपुर-UP/ न्यायालय परिसर में अधिवक्ता की गोली मार कर हत्या करने वाले  दोषी को आजीवन कारावास की हुई सजा । अधिवक्ता भूपेंद्र प्रताप सिंह की चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला महमद गढ़ी निवासी अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता से मुकदमेबाजी को लेकर रंजिश चलती थी। दोनों अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए हुए थे। योगेंद्र प्रताप सिंह ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 अक्तूबर 2021 को वह भाई भूपेंद्र प्रताप सिंह के साथ कचहरी आया था। भूपेंद्र एसीजेएम प्रथम के कार्यालय की तीसरी मंजिल पर से नीचे उतर रहे थे। तभी पीछे से अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता आया और तमंचे से सिर पर गोली मार दी। उसके साथ उसके बेटे गौरव और डॉ. अंकित भी थे। भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। सुरेश गुप्ता मौके पर तमंचा छोड़कर भाग गया।योगेंद्र के मुताबिक सुरेश ने मुकदमों में समझौता न करने पर कई बार जान से मारने की धमकी दी थी। न्यायालय परिसर में अधिवक्ता की हत्या से हड़कंप मच गया था। आनन-फानन में सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने सुरेश गुप्ता को कचहरी से ही गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश लवी यादव ने 25 हजार जुर्माना के साथ सुरेश कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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