फर्रुखाबाद में पुलिस और आरटीओ की बड़ी कार्रवाई: प्रेशर हॉर्न पर 3 ट्रक सीज, ओवरलोडिंग पर 96 हजार का जुर्माना

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फर्रुखाबाद में पुलिस और आरटीओ की बड़ी कार्रवाई: प्रेशर हॉर्न पर 3 ट्रक सीज, ओवरलोडिंग पर 96 हजार का जुर्माना**


**फर्रुखाबाद:** शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। नगर क्षेत्र में मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न/हूटर के खिलाफ चलाए गए एक सघन चेकिंग अभियान में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन ट्रकों को सीज कर दिया है।


एआरटीओ (प्रवर्तन) सुभाष राजपूत और यातायात प्रभारी सतेन्द्र कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान कई चौंकाने वाले मामले सामने आए।


**अभियान की मुख्य बातें:**


* **ट्रकों पर सख्त एक्शन:** चेकिंग के दौरान प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करते पाए गए 3 ट्रकों को तुरंत सीज किया गया। जांच में इनमें से 2 ट्रक ओवरलोड भी मिले। इन संबंधित वाहनों पर कुल ₹96,000 का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है।

* **गैराजों पर छापेमारी:** संयुक्त टीम ने शीशमबाग, कर्नलगंज और फतेहगढ़ क्षेत्र में बुलेट मोटरसाइकिल की सर्विस और रिपेयर करने वाले गैराजों का औचक निरीक्षण किया। टीम का मुख्य उद्देश्य यह जाँचना था कि कहीं गैराजों में मोडिफाइड साइलेंसर बेचे या लगाए तो नहीं जा रहे हैं।

* **गैराज संचालकों को चेतावनी:** हालांकि निरीक्षण में कोई साइलेंसर फिटिंग का मामला नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है। यदि कोई मैकेनिक या गैराज संचालक किसी वाहन में मोडिफाइड साइलेंसर लगाता पाया गया, तो उसके खिलाफ ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

* **मिलिट्री चौराहे पर चेकिंग:** टीम ने मिलिट्री चौराहे पर भी दोपहिया वाहनों की सघन चेकिंग की, हालांकि इस दौरान कोई भी वाहन मोडिफाइड साइलेंसर के साथ नहीं पकड़ा गया।


**परिवहन आयुक्त के सख्त निर्देश**

उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त ने इस मामले में कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब सिर्फ वाहन चालकों पर ही नहीं, बल्कि मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर लगाने वाले डीलरों, मोटर गैराजों और वर्कशॉप संचालकों के खिलाफ भी सीधी कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा एक विशेष लक्ष्य आधारित अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसे उपकरणों को हटाने के साथ-साथ वाहनों को जब्त करने की भी योजना है।


**आम जनता के लिए हेल्पलाइन**

प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। यदि कोई वाहन मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है, तो नागरिक परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर **1800 1800 151** या **149** पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग ने आश्वस्त किया है कि प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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